ग्राम न्यायालयों को भरण-पोषण के मामलों की सुनवाई के अधिकार मिले

ग्राम न्यायालयों को भरण-पोषण के मामलों की सुनवाई के अधिकार मिले

भोपाल [ महा मीडिया] इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक निर्णय में स्पष्ट किया है कि ग्राम न्यायालयों को भरण-पोषण से जुड़े मामलों की सुनवाई और निष्पादन करने का पूरा अधिकार है। अदालत ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 से 128 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत आने वाले मामलों पर भी ग्राम न्यायालय निर्णय ले सकते हैं। जस्टिस अब्दुल शाहिद की पीठ ने यह टिप्पणी एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए की है जिसमें उसने अपने भरण-पोषण आदेश के क्रियान्वयन के लिए लंबित प्रार्थना पत्र के शीघ्र निस्तारण की मांग की थी।

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