एथेनॉल आवंटन में कोई बदलाव नहीं होगा
भोपाल [ महामीडिया]
सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को एथेनॉल आवंटन में कोई बदलाव नहीं करने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने (E20) की सरकारी नीति नहीं बदलेगी। सरकार और तेल विपणन कंपनियों ने न्यायालय को स्पष्ट किया है कि 20% एथेनॉल मिश्रण की नीति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। आवंटन में कटौती के कारण एथेनॉल उत्पादकों और किसानों, विशेषकर मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में अनाज-आधारित प्लांटों और मक्का किसानों के करोड़ों के निवेश के प्रभावित होने की चिंता जताई थी जिसमे यह निर्णय दिया गया है।