
बिना मुआवजा निजी भूमि पर सड़क निर्माण अवैध
जबलपुर [ महामीडिया] हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ ने मुआवजा बिना निजी भूमि में सार्वजनिक सड़क का निर्माण किए जाने के रवैये को चुनौती पर जवाब-तलब कर लिया है। इस सिलसिले में राज्य शासन, कलेक्टर सागर, निगमायुक्त सागर, एसडीओपी सागर व तहसीलदार गोपालगंज को नोटिस जारी किए गए हैं। सभी को चार सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।