प्राइवेट ट्रस्टों के ऊपर भारत सरकार ने शिकंजा कसा
भोपाल [ महा मीडिया]
भारत सरकार ने निजी या छूट प्राप्त प्रॉविडेंट फंड ट्रस्ट्स के लिए नए नियमों को लेकर एक व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया जारी किया है। इस नए ढांचे के तहत अब प्राइवेट ट्रस्टों को अपने कर्मचारियों को कम से कम बेहतर लाभ देना अनिवार्य होगा। नियमों का पालन न करने पर छूट का दर्जा भी रद्द किया जा सकता है। देशभर में 1,250 से अधिक निजी ट्रस्ट इस दायरे में आते हैं जो लगभग 32 लाख कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति बचत का प्रबंधन करते हैं। इन ट्रस्टों के पास करीब 3.5 लाख करोड़ रुपये की राशि जमा है जो कर्मचारियों की जीवनभर की बचत से जुड़ी हुई है। इस नई मानक संचालन प्रक्रिया का उद्देश्य निजी ट्रस्टों के संचालन में एकरूपता लाना और निगरानी प्रणाली को मजबूत करना है।