लोक सेवा गारंटी अधिनियम से 14 सेवाओं को हटाया गया
भोपाल [ महामीडिया] म.प्र. में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत मिलने वाली कई सेवाओं के स्वरूप में बड़ा बदलाव किया गया है। 14 सेवाओं को लोक सेवा गारंटी के दायरे से बाहर कर डीनोटिफाई कर दिया गया है। दो विभागों की सात-सात सेवाओं को गारंटी अधिनियम से हटाया गया है। योजनाओं के संचालन के तरीके में बदलाव और ऑनलाइन प्रक्रिया लागू होने के कारण इन सेवाओं को लोक सेवा गारंटी से हटाया गया है। हालांकि संबंधित विभागों द्वारा सेवाएं उपलब्ध कराई जाती रहेंगी। मध्य प्रदेश में नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2010 में लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू किया गया था। इसके तहत प्रत्येक सेवा के लिए निर्धारित समय सीमा तय की गई है। यदि तय अवधि में सेवा उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो संबंधित अधिकारी पर आर्थिक दंड लगाया जा सकता है।