इंदौर नगर निगम के 'वंदे मातरम्' गायन मामले में हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
भोपाल [ महामीडिया] म.प्र. हाईकोर्ट ने इंदौर नगर निगम के दो पार्षदों द्वारा कथित रूप से 'वंदे मातरम्' गाने से इनकार करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की खंडपीठ ने संबंधित पक्षों से जवाब तलब करते हुए मामले की अगली सुनवाई मई के दूसरे सप्ताह में तय की है। आरोप है कि दो निर्वाचित प्रतिनिधियों रुबिना इकबाल और फौजिया शेख आलिम ने राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' के गायन में भाग लेने से इनकार किया और कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां भी कीं थी।