ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम एक मई से लागू होगा

ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम एक मई से लागू होगा

भोपाल [ महामीडिया] केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देने और विनियमित करने के अधिनियम के तहत प्रशासनिक नियमों को अधिसूचित कर दिया है। इसी के साथ अब भारत में सभी गेमिंग कंपनियों को अपने उपयोगकर्ताओं के लिए हर हाल में वित्तीय, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सुरक्षा-संबंधी या सामग्री-संबंधी नुकसान से बचाने के लिए सुरक्षा उपाय लागू करने होंगे। आदेश के तहत यह नियम 1 मई से प्रभावी होंगे। नियमों में सरकार ने प्राधिकरण के साथ ऑनलाइन गेमों के अनिवार्य पूर्व-पंजीकरण की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है लेकिन इसमें शर्त जोड़ी गई है कि ऐसे खेल या गेमिंग कंपनियां ऐसी सेवाएं प्रदान नहीं करेंगी जिनसे उपयोगकर्ताओं या बच्चों को नुकसान का खतरा हो या खिलाड़ियों पर चोट लगने या प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो। 

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