रिलायंस इंडस्ट्रीज को साढ़े चार सौ करोड़ के एक मामले में राहत

रिलायंस इंडस्ट्रीज को साढ़े चार सौ करोड़ के एक मामले में राहत

भोपाल [ महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें उसने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 2007 से लंबे चल रहे रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड फ्यूचर्स ट्रेडिंग मामले में ब्याज सहित 447.27 करोड़ रुपये लौटाने का निर्देश दिया गया था। आरआईएल पर लगाया गया 25 करोड़ रुपये का एक अलग जुर्माना अदालत ने बरकरार रखा है। अदालत ने कहा कि कंपनी पर धोखाधड़ी और बाजार में हेरफेर के आरोप  साबित नहीं हो सके।

सम्बंधित ख़बरें