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अब हर घंटे 12 मिनट से ज्यादा विज्ञापन नहीं दिखा पाएंगे चैनल्स
भोपाल [ महामीडिया]
टेलीविजन पर विज्ञापन दिखाने की समय सीमा हर घंटे में ज्यादा से ज्यादा 12 मिनट तय की गई है। अदालत ने इस सीमा के विरुद्ध ब्रॉडकास्टरों की कई याचिकाओं को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल और न्यायमूर्ति अमित महाजन के खंडपीठ ने निर्णय सुनाया है कि ट्राई ने नियमों को तैयार करते समय अपने वैधानिक अधिकारों की सीमा में काम किया है और इन उपायों का उद्देश्य दर्शकों को टेलीविजन कार्यक्रमों के दौरान अत्यधिक रुकावटों से बचाना है । इस निर्णय में नियामकीय व्यवस्था में विज्ञापन सामग्री को प्रति घंटा 10 मिनट और खुद के प्रचार को प्रति घंटा 2 मिनट तक सीमित कर दिया गया है।