इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 15 लाख का जुर्माना लगाया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 15 लाख का जुर्माना लगाया

भोपाल [ महामीडिया] इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसले में पत्नी से भरण-पोषण मांगने वाले पति पर 15 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया। अदालत ने पाया कि पति ने अपनी आय छिपाने और खुद को बेरोजगार बताने के लिए झूठे हलफनामे दाखिल किए। जस्टिस विनोद ने कहा कि पति की याचिका में कोई सच्चाई नहीं है और वह अदालत की निगरानी अधिकार का लाभ पाने के योग्य नहीं है। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया कि याचिका को खारिज किया जाता है और 15 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि छह सप्ताह के भीतर पत्नी को दी जाए।
 

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