अमेजन को 202 करोड़ के जुर्माने से राहत मिली

अमेजन को 202 करोड़ के जुर्माने से राहत मिली

भोपाल [ महामीडिया] 

सुप्रीम कोर्ट से अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आज बुधवार को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के जून 2022 के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें अमेजन की फ्यूचर ग्रुप के साथ निवेश समझौते पर लगी एंटी-ट्रस्ट रोक के विरुद्ध दायर अपील रद्द कर दी गई थी।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने प्रतिस्पर्धा आयोग के 17 दिसंबर 2021 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें अमेजन पर 202 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था और फ्यूचर ग्रुप के साथ उसकी डील को निलंबित कर दिया गया था।

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