विदेशी नागरिकों के पंजीयन और अप्रवासन से जुड़े नियमों में बदलाव

विदेशी नागरिकों के पंजीयन और अप्रवासन से जुड़े नियमों में बदलाव

भोपाल [ महामीडिया] केंद्र सरकार ने विदेशियों के पंजीयन और अप्रवासन से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना जारी की।सबसे बड़ा बदलाव पंजीयन की समय-सीमा में किया गया है। पहले भारत में 180 दिन पूरे होने के बाद विदेशी नागरिकों को 14 दिन के भीतर पंजीयन  कराना होता था। अब वह 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीयन करा सकेंगे। सरकार ने देरी से पंजीयन  के नियम भी कड़े  किए हैं। तय समय निकलने के बाद पंजीयन सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही स्वीकृत किया जाएगा। पहली बार ऑनलाइन अपील की व्यवस्था जोड़ी गई है। किसी आदेश से प्रभावित व्यक्ति अब ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के आयुक्त के पास ऑनलाइन अपील कर सकेगा।आदेश मिलने के 30 दिन के भीतर अपील करनी होगी। आयुक्त को संबंधित पक्ष की सुनवाई के बाद फैसला देना होगा। 60 दिन के भीतर मामले का निपटारा करने की कोशिश करना होगा। अगर माता-पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है और बच्चे की भारतीय नागरिकता बनाए रखना चाहता है तो बच्चे पर विदेशी नागरिकों के पंजीयन वाले नियम लागू नहीं होंगे।

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