लीज पर आवंटित भूखंडों की प्रक्रिया को सरल बनाएगी सरकार
भोपाल [ महामीडिया] म.प्र सरकार नगरीय क्षेत्रों में लीज पर आवंटित भूखंडों को फ्री-होल्ड कराने की प्रक्रिया को सरल बनाने जा रही है। इसके लिए नगर पालिका नियम-2016 में संशोधन की तैयारी अंतिम चरण में है। प्रस्तावित बदलावों के तहत लीजधारकों को मालिकाना हक प्राप्त करने की प्रक्रिया आसान होगी लेकिन इसके लिए पहले की तुलना में अधिक शुल्क चुकाना पड़ेगा।
वर्तमान व्यवस्था में फ्री-होल्ड की प्रक्रिया जटिल होने के कारण बड़ी संख्या में प्रकरण लंबित रहते हैं। कई बार निकायों द्वारा प्रावधान होने के बावजूद लीजधारकों को फ्री-होल्ड की सुविधा नहीं मिल पाती जिससे न केवल लोगों को परेशानी होती है बल्कि नगरीय निकायों को संभावित राजस्व से भी वंचित रहना पड़ता है। प्रस्तावित नियमों के अनुसार 30 वर्ष या उससे अधिक अवधि की लीज वाले भूखंडों को फ्री-होल्ड करने की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद संबंधित भूमि का पूर्ण स्वामित्व लीजधारक को मिल जाएगा। सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि अब लीज अवधि समाप्त होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लीजधारक अपनी सुविधा के अनुसार निर्धारित शर्तें पूरी कर किसी भी समय फ्री-होल्ड के लिए आवेदन कर सकेगा। हालांकि जिन लीजों की अवधि 10 वर्ष से कम होगी उन्हें यह सुविधा नहीं मिलेगी।