न्यू लाइफ लाइन हॉस्पिटल पर तीन लाख का जुर्माना
भोपाल [ महामीडिया] जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ग्वालियर ने प्रसूता महिला की मौत के मामले में न्यू लाइफ लाइन हॉस्पिटल को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए पीड़ित परिवार को तीन लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। यह आदेश आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने देते हुए अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही और आवश्यक सुविधाओं के अभाव को गंभीर माना।