पेंशन कर्मचारी का वैधानिक अधिकार

पेंशन कर्मचारी का वैधानिक अधिकार

भोपाल [ महामीडिया] मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए कहा कि पेंशन किसी कर्मचारी का वैधानिक और संपत्ति संबंधी अधिकार है जिसे विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना छीना या रोका नहीं जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि पेंशन में कटौती या उसे रोके जाने जैसी कठोर सजा तभी दी जा सकती है जब कर्मचारी के विरुद्ध गंभीर कदाचार का स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज हो और यह भी स्थापित हो कि यदि वह सेवा में होता तो उसके कृत्य के कारण उसे बर्खास्त किया जा सकता था। जस्टिस आनंद सिंह बहरावत की एकलपीठ ने यह टिप्पणी भिंड जिले की याचिका पर सुनवाई करते हुए की।

 

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