डिजिटल कार्ड के लिए 22 मई तक सुझाव मांगे गए
भोपाल [ महामीडिया] रिजर्व बैंक ने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स यानी डिजिटल वॉलेट और कार्ड्स के लिए नए नियमों का प्रस्ताव तैयार किया है। इन प्रस्तावों में लेनदेन की सुरक्षा बढ़ाना और शिकायतों के निपटारे के लिए नियम बनाना शामिल है। इस पर 22 मई तक सुझाव मांगे गए हैं। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स एक ऐसा भुगतान का तरीका है जिसमें पैसे लोड किए जाते हैं और बाद में उन पैसों से खरीदारी या लेनदेन किया जाता है।
इस प्रस्ताव के अनुसार कोई भी बैंक जिसे डेबिट कार्ड जारी करने की अनुमति दी है वह पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम विभाग को जानकारी देकर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जारी कर सकता है। रिजर्व बैंक ने प्रस्ताव दिया है कि इसमें किसी भी समय 2 लाख रुपये से अधिक की रकम नहीं होनी चाहिए साथ ही इसमें महीने में सिर्फ 10,000 रुपये तक ही नगद लोड किए जा सकेंगे।