सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तमिलनाडु गौ वध प्रतिबंध का मामला

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तमिलनाडु गौ वध प्रतिबंध का मामला

भोपाल [ महामीडिया] 

तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील की है जिसमें राज्य में गायों और बछड़ों के वध पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन और जस्टिस वी. लक्ष्मीनारायण की हाईकोर्ट बेंच ने यह आदेश 27 मई को एक जनहित याचिका पर दिया था। याचिकाकर्ता की मांग यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की थी कि वध केवल निर्धारित स्थानों पर ही हो लेकिन हाईकोर्ट ने किसी भी दिन और कहीं भी गायों और बछड़ों के वध पर पूरी तरह से रोक लगाने का आदेश दे दिया है। हाईकोर्ट ने सरकारी आदेश का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि दूध उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए गायों के वध पर रोक जरूरी है। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उन निर्णयों का भी जिक्र किया जिनमें कहा गया है कि बकरीद के जश्न के लिए गायों का वध कोई अनिवार्य प्रथा नहीं है।

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