रिलायंस रिटेल पर बीस हजार का जुर्माना

रिलायंस रिटेल पर बीस हजार का जुर्माना

भोपाल [ महा मीडिया] जिला उपभोक्ता आयोग कांगड़ा (धर्मशाला) ने रिलायंस रिटेल लिमिटेड को एक्सपायर्ड इंस्टेंट नूडल्स बेचने के मामले में सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी ठहराया है। आयोग ने कहा कि किसी भी रिटेलर का यह वैधानिक और अपरिहार्य दायित्व है कि वह ग्राहकों को एक्सपायर्ड खाद्य उत्पाद न बेचे क्योंकि ऐसा करना उपभोक्ताओं के सुरक्षा के अधिकार का उल्लंघन है। इस मामले मेआयोग ने शिकायत स्वीकार करते हुए रिलायंस रिटेल लिमिटेड को नूडल्स की कीमत वापस करने शिकायतकर्ता को ₹15,000 मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए तथा ₹5,000 वाद व्यय के रूप में 30 दिनों के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया है।  रिलायंस रिटेल 2006 में स्थापित रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है और राजस्व के मामले में भारत की सबसे बड़ी खुदरा विक्रेता (रिटेलर) है

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