म.प्र.के निजी विश्वविद्यालय अधिनियम में बदलाव
भोपाल [ महा मीडिया] म.प्र. के निजी विश्वविद्यालयों को अब पांच करोड़ रुपये की विन्यास निधि जमा रखने की अनिवार्यता से राहत मिलेगी। शासन ने पहले से जमा विन्यास निधि संबंधित निकायों को लौटाने का निर्णय लिया है। हालांकि, इसके बदले अब प्रत्येक निजी विश्वविद्यालय को मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग को हर साल पांच लाख रुपये वार्षिक फीस देनी होगी। इस राशि का भुगतान प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक मई तक करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समयसीमा में भुगतान नहीं करने पर अधिकतम पांच हजार रुपये प्रतिमाह तक की पेनाल्टी लगाई जा सकेगी। उच्च शिक्षा विभाग ने मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय नियम, 2008 में संशोधन कर यह व्यवस्था लागू की है। इस संबंध में राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की गई है। संशोधित नियमों के अनुसार निजी विश्वविद्यालयों द्वारा पहले जमा कराई गई विन्यास निधि उन्हें वापस की जाएगी।