इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस की सीबीआई जांच होगी

इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस की सीबीआई जांच होगी

भोपाल [महा मीडिया] 

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (अब सम्मान कैपिटल लिमिटेड) के प्रमोटरों पर लगे वित्तीय गड़बड़ियों के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस  सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने यह आदेश जारी किया है।  याचिकाकर्ता की ओर से  कहा गया था कि EOW जांच करने के लिए सक्षम नहीं है क्योंकि रिजर्व बेंक के अनुसार 50 करोड़ रुपये से अधिक के सभी बैंक फ्रॉड की जांच सीबीआई  द्वारा की जानी चाहिए।
 

 

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