उपभोक्ता विवाद आयोग ने रेल मंत्रालय को सेवा में कमी का दोषी ठहराया

उपभोक्ता विवाद आयोग ने रेल मंत्रालय को सेवा में कमी का दोषी ठहराया

भोपाल [ महामीडिया] भोजपुर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने कन्फर्म आरक्षित टिकट होने के बावजूद यात्रियों को उनकी सीटें उपलब्ध नहीं कराने के मामले में उत्तर मध्य रेलवे और रेल मंत्रालय को सेवा में कमी का दोषी ठहराया है। आयोग ने रेलवे को टिकट राशि वापस करने के साथ मुआवजा और मुकदमेबाजी खर्च देने का निर्देश दिया है। आयोग ने रेल मंत्रालय को निर्देश दिया कि  वह टिकट राशि ₹1,876.80 को 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित वापस करें। इसके अलावा मानसिक, शारीरिक और आर्थिक उत्पीड़न के लिए ₹20,000 तथा वाद व्यय के रूप में ₹15,000 का भुगतान करें। आयोग ने आदेश दिया कि 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान न करने पर उस पर 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा।

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