विदेशी निवेशकों को सरकारी बॉन्ड पर कर नहीं लगेगा

विदेशी निवेशकों को सरकारी बॉन्ड पर कर नहीं लगेगा

भोपाल [ महामीडिया] विदेशी निवेश को बढ़ावा देने और देश में डॉलर का फ्लो बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने आयकर कानून में बड़ा बदलाव किया है। इसके लिए सरकार ने आयकर अध्यादेश जारी किया है जिसे 1 अप्रैल 2026 से लागू माना जाएगा। सरकार ने आयकर कानून की अनुसूची-4 में दो नए प्रावधान 13D और 13E जोड़े हैं। इन प्रावधानों के तहत कुछ विदेशी निवेशकों और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से होने वाली कमाई पर कर छूट दी गई है। नए प्रावधान 13D के तहत विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी बॉन्ड पर मिलने वाले ब्याज और इन प्रतिभूतियों की बिक्री, एक्सचेंज या ट्रांसफर से होने वाले पूंजीगत लाभ पर टैक्स नहीं देना होगा। यह निर्णय इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि अभी तक विदेशी निवेशकों को इक्विटी और डेट निवेश पर होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 12.5 प्रतिशत टैक्स देना पड़ता था। 

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