म.प्र. में अवकाश नकदीकरण नीति के आदेश जारी
भोपाल [ महा मीडिया] म.प्र. सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश नकदीकरण राशि को लेकर आदेश जारी किया है। अब कर्मचारी रिटायरमेंट या ड्यूटी के दौरान मौत की स्थिति में मिलने वाली छुट्टी लीव इनकैशमेंट राशि का अनुमान खुद लगा सकेंगे। वित्त विभाग ने सभी विभागों, कार्यालयों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किया है।सरकार के फैसले को कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है क्योंकि लंबे समय से अवकाश नकदीकरण की गणना को लेकर अलग-अलग विभागों में भ्रम और विवाद की स्थिति बनती रही है। नए निर्देशों के बाद पूरे प्रदेश में एक समान प्रक्रिया लागू होगी। किसी भी कर्मचारी को अधिकतम 300 दिनों के अर्जित अवकाश का नकदीकरण लाभ दिया जाएगा। अगर किसी कर्मचारी के खाते में 300 दिनों से अधिक ईएल मौजूद है तब भी भुगतान केवल 300 दिनों तक ही सीमित रहेगा। कोई कर्मचारी पहले किसी अवसर पर ईएल इनकैशमेंट का लाभ ले चुका है तो जितने दिनों का लाभ पहले लिया गया है उसे 300 दिनों की अधिकतम सीमा में से घटा दिया जाएगा। कर्मचारी को कुल मिलाकर 300 दिनों से अधिक अवकाश नकदीकरण का लाभ नहीं मिल सकेगा।