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लेह में हिंसक प्रदर्शन के बाद प्रतिबंध जारी
लेह (महामीडिया): केंद्र शासित प्रदेश लेह में 24 सितंबर को पूर्ण राज्य के दर्जा को लेकर काफी हिंसा हुई थी. इस हिंसक विरोध-प्रदर्शन चार लोगों की मौत की खबर थी. वहीं, अभी भी यहां पर बीएनएसएस की धारा 163 लागू है. इस दौरान कहीं भी पांच या उससे अधिक लोगों का एकसाथ एकत्र होना प्रतिबंधित है. वहीं, प्रशासन की पूर्व अनुमति के बिना जुलूस, रैली या कोई मार्च निकालने की परमीशन नहीं है. लेह में हर जगह सुरक्षाकर्मी मौजूद है.
बता दें, लद्दाख के लोग केंद्र शासित प्रदेश को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं. संविधान की छठी अनुसूची में अनुच्छेद 244(2) और 275(1) शामिल हैं, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान का जिक्र है. हिंसक प्रदर्शन में शामिल 44 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार लोगों में सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी शामिल हैं. वह भूख हड़ताल पर थे, जिसे उन्होंने हिंसा भड़कने के ठीक बाद समाप्त कर दिया.