गैस आधारित डिस्पेंसर की जांच और सत्यापन को अनिवार्य किया गया
भोपाल [ महामीडिया]
अब पेट्रोल-डीजल के साथ सीएनजी, एलपीजी, एलएनजी और हाइड्रोजन डिस्पेंसर की भी नियमित जांच और सत्यापन अनिवार्य होगा। केंद्र सरकार ने पहली बार गैस आधारित डिस्पेंसर को भी कानूनी दायरे में ला दिया है। अब सरकार से मान्यता प्राप्त निजी लैब भी फ्यूल मशीनों की जांच कर सकेंगी। नई व्यवस्था में हर डिस्पेंसर पर सत्यापन की मुहर और वैधता तारीख दिखाना जरूरी होगा। तय समय पर जांच नहीं कराने वाले पंप गैर-कानूनी माने जाएंगे व गड़बड़ी मिलने पर जुर्माना से लेकर लाइसेंस रद्द तक की कार्रवाई होगी।