अब बिना शिकायत स्पैम कॉल करने वालों पर एक्शन होगा
मैहर [महा मीडिया]
अनचाही और बार-बार आने वाली स्पैम कॉल से परेशान मोबाइल ग्राहकों के लिए बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब किसी नंबर के विरुद्ध कार्रवाई के लिए ग्राहक की शिकायत का इंतजार जरूरी नहीं होगा। टेलीकॉम कंपनियों का एआई आधारित सिस्टम अगर किसी कॉलर को संदिग्ध स्पैमर के रूप में पहचानता है तो उसके खिलाफ जांच और कार्रवाई शुरू की जा सकेगी।भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशंस कस्टमर प्रेफरेंस नियमों में तीसरा संशोधन नोटिफाई कर दिया है। नए नियमों में स्पैम कॉल करने वालों की दोबारा केवाईसी से लेकर मोबाइल सेवाएं बंद करने और गंभीर मामलों में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास शिकायत करने तक का प्रावधान किया गया है। अगर किसी टेलीकॉम कंपनी का एआई या मशीन लर्निंग आधारित सिस्टम किसी इनकमिंग कॉल को ‘संदिग्ध स्पैम’ के रूप में पहचानता है तो इसकी जानकारी उस टेलीकॉम कंपनी को देनी होगी जिसके नेटवर्क से कॉल की गई थी। यह जानकारी स्पैम कॉल की पहचान होने के दो घंटे के भीतर साझा करनी होगी।इसके बाद जिस कंपनी के नेटवर्क से कॉल की गई है उसे एक कामकाजी दिन के भीतर संबंधित कॉलर की केवाईसी पहचान का पता लगाना होगा और इसकी जानकारी दूसरी टेलीकॉम कंपनियों के साथ साझा करनी होगी।