रिज़र्व बैंक रिकवरी के मानक तय करे : सुप्रीम कोर्ट

 रिज़र्व बैंक रिकवरी के मानक तय करे : सुप्रीम कोर्ट

जयपुर [ महा मीडिया] 

सुप्रीम कोर्ट ने रिज़र्व बैंक को निर्देश दिया कि वह नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों और कमर्शियल बैंकों से रिकवरी के तरीकों पर जारी गाइडलाइंस, मास्टर सर्कुलर और स्पष्टीकरणों का सही ढंग से पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए। कोर्ट ने कहा कि यह नियम सिर्फ़ कागज़ों पर ही रहे हैं और रिज़र्व बैंक ने इन्हें लागू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने यह निर्णय सुनाते हुए एक ट्रक मालिक को 10 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का आदेश दिया जिसके गिरवी रखे गए ट्रक को फाइनेंसर ने बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के आधी रात को ज़बरदस्ती ज़ब्त कर लिया था।

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