स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के विरुद्ध विदेशी मुद्रा का मामला रद्द

स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के विरुद्ध विदेशी मुद्रा का मामला रद्द

भोपाल [महा मीडिया] 

उच्चतम न्यायालय ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम से संबंधित 23 साल पुराने आपराधिक मामले और समन आदेश को स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के विरुद्ध रद्द कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि शिकायतकर्ता और जांच एजेंसियां मामले के समर्थन में कोई भी ठोस दस्तावेजी सबूत या नोटिस पेश करने में विफल रहीं है। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को पलटते हुए यह निर्णय सुनायाहै । 

न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा के पीठ ने स्पष्ट किया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत पुनरीक्षण याचिका का विकल्प होने का मतलब यह नहीं है कि अदालत आपरा​धिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 भारत में उच्च न्यायालयों को कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने का अधिकार देती है।

सम्बंधित ख़बरें