ब्रेड कंपनी पर एक लाख का जुर्माना
भोपाल [ महामीडिया]
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने ब्रेड कंपनी पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण ने कंपनी को "100% Atta Bread" और "100% Whole Wheat Bread" के नाम से ब्रेड का प्रचार कर उपभोक्ताओं को गुमराह करने और अनुचित व्यापार व्यवहार अपनाने का दोषी पाया। पीठ ने कहा कि कंपनी के English Oven ब्रेड उत्पाद में केवल लगभग 87% गेहूं का आटा था जबकि विज्ञापन में उसे "100% आटा" और "100% होल व्हीट" बताया गया। प्राधिकरण ने कहा कि एक सामान्य उपभोक्ता "100%" का अर्थ यही समझेगा कि उत्पाद पूरी तरह गेहूं के आटे से बना है जबकि वास्तविकता इससे अलग थी। इस दौरान कंपनी का यह तर्क भी रद्द कर दिया गया कि "100%" का मतलब केवल यह था कि ब्रेड में मैदा का इस्तेमाल नहीं किया गया।