छत्तीसगढ़ सरकार पर दो लाख का जुर्माना
भोपाल [ महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका खारिज की जिसमें ज़मीन मालिकों को दिए गए बढ़े हुए मुआवज़े और ब्याज को चुनौती दी गई थी। इन मालिकों की ज़मीन पर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने बिना किसी अधिग्रहण प्रक्रिया के लगभग 25 वर्षों तक कब्ज़ा कर रखा था । कोर्ट ने राज्य की चुनौती को "पूरी तरह से बेबुनियाद" बताया और ₹2 लाख का जुर्माना लगाया। राज्य की अपील को खारिज करते हुए जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने हाईकोर्ट के उस फ़ैसले को बरकरार रखा जिसमें अपीलकर्ता-राज्य को ज़मीन अधिग्रहण का मुआवज़ा तय करने और ज़मीन मालिकों को ₹5,380 प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवज़ा देने का निर्देश दिया गया था।