मेरठ के 16,726 अवैध निर्माणों को तोड़ने के आदेश जारी

मेरठ के 16,726 अवैध निर्माणों को तोड़ने के आदेश जारी

भोपाल [ महा मीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने मेरठ अधिकारियों को ज़ोन A में पहचाने गए 16,726 अवैध निर्माणों को गिराने के लिए तुरंत कदम उठाने और शहर के बाकी हिस्सों में बचे अवैध निर्माणों को भी गिराने का आदेश दिया है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने निर्देश दिया कि पहचाने गए अवैध निर्माणों में रहने वालों से पहले जगह खाली करने को कहा जाए और उसके बाद उन निर्माणों को सील करके गिरा दिया जाए।

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