इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिल्डर पर 25 लाख का जुर्माना लगाया
इलाहाबाद [महामीडिया]
इलाहाबाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद की 'गुलमोहर ग्रींस' रेजिडेंशियल सोसाइटी में अवैध निर्माण को लेकर बिल्डर पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच (जस्टिस सरल श्रीवास्तव और जस्टिस सुधांशु चौहान) ने सोसायटी के अवैध रूप से बने टावर नंबर 27 और 28 को पूरी तरह गिराने का आदेश दिया है।टावर नंबर 16, 17, 18 और 19 की अवैध रूप से बनाई गई 9वीं और 10वीं मंजिल को भी 2 महीने के भीतर गिराने के निर्देश दिए गए हैं। बिल्डर पर लगाया गया 25 लाख रुपये का जुर्माना एक महीने के भीतर रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के खाते में जमा करना होगा।