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सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन को संवैधानिक अधिकार बताया
भोपाल [ महा मीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना एक संवैधानिक अधिकार है जिसे छीना नहीं जा सकता। केवल प्रदर्शन या आंदोलन होने के आधार पर पुलिस की बर्बरता या ज्यादा सख्ती को सही नहीं ठहराया जा सकता।
20 जुलाई को जंतर-मंतर पर पुलिस लाठीचार्ज से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों पर हमले होना उतनी ही चिंता की बात है और सरकार से इस पर जवाब मांगा जा सकता है।
अब सुप्रीम कोर्ट कलमंगलवार को इन सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगा।