बिना पर्चे के मेडिकल स्टोर से नहीं मिलेगा सिरप
भोपाल [ महामीडिया]
केंद्र सरकार ने सिरप की बिक्री से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अधिसूचना जारी कर 'सिरप' को ड्रग्स रूल्स 1945 के शेड्यूल-K से हटा दिया है। इस बदलाव के बाद खांसी के सिरप समेत सभी सिरप अब ओवर-द-काउंटर दवाओं की लिस्ट में नहीं रहेंगे। इन्हें खरीदने के लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दिखाना जरूरी होगा।अब मेडिकल स्टोर बिना पर्चे के सिरप आधारित दवाएं नहीं बेच सकेंगे। नई व्यवस्था अधिसूचना जारी होने के साथ ही लागू हो गई है।