सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली प्रदर्शनकारियों का इलाज कराने का निर्देश दिया
भोपाल [महा मीडिया]
सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार को दिल्ली सरकार को आदेश दिया है कि 20 जुलाई को संसद मार्च में घायल प्रदर्शनकारियों का इलाज कराया जाए।प्रधान न्यायधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहन की बेंच ने पैलेट गन के उपयोग पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस विशेष स्थितियों में इसका उपयोग कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि जब तक पैलेट गन के इस्तेमाल की परमिशन देने वाले पुलिस नियमों को चुनौती नहीं दी जाती तब तक इस पर रोक लगाने का आदेश देना मुश्किल है। कोर्ट ने इसके उपयोग से जुड़ी गाइडलाइन पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।