म.प्र. के निजी महाविद्यालयों के फर्जीवाड़े पर शिकंजा
भोपाल [ महा मीडिया] म.प्र. में निजी महाविद्यालयों के फर्जीवाड़े पर कड़ाई शुरू हो गई है। इसके तहत उच्च शिक्षा विभाग ने निजी महाविद्यालयों में फर्जी फैकल्टी पर रोक लगाने ऑनलाइन भुगतान अनिवार्य कर दिया है। विभाग ने नया आदेश जारी कर कहा है कि जिन निजी महाविद्यालयों में शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को नकद वेतन दिया जाता है उन्हें मान्यता नहीं दी जाएगी। ऐसे कॉलेजों को नवीन संकाय शुरू करने या मान्यता की निरंतरता के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) भी जारी नहीं होगा। मान्यता नहीं मिलने पर संबंधित विश्वविद्यालय भी कॉलेजों को संबद्धता नहीं दे सकेंगे। बैंक खातों के माध्यम से वेतन भुगतान के वैध दस्तावेज नहीं देने वाले कॉलेजों के आवेदनों पर कार्रवाई की जाएगी।