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एक हजार से कम प्रकरण वाले जिला उपभोक्ता आयोग बंद होंगे
भोपाल [ महा मीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में साफ़ किया कि जिन राज्यों में कंज्यूमर केस की कुल लंबित मामले 1,000 से कम है वह कुछ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग को खत्म कर सकते हैं और उनका काम मौजूदा ज्यूडिशियल अधिकारियों को सौंप सकते हैं बशर्ते संबंधित हाई कोर्ट की पहले से मंज़ूरी ली गई हो। इस निर्देश में बहुत कम कंज्यूमर केस पेंडेंसी वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पूरी तरह से कंज्यूमर कमीशन बनाए रखने के बजाय कंज्यूमर विवादों के निपटारे के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की अनुमति दी गई है।