ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी पर बारह लाख का जुर्माना

ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी पर बारह लाख का जुर्माना

भोपाल [ महामीडिया] दिल्ली के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को बीमा क्लेम के पुनर्मूल्यांकन में सेवा में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया है। आयोग ने कहा कि बीमा कंपनी किसी पुराने आदेश में बताई गई गणना संबंधी गलती सुधारने के निर्देश का पूरे मामले को दोबारा खोलने या देय राशि कम करने के लिए नया आधार जोड़ने के अवसर के रूप में नहीं कर सकती। आयोग की पीठ ने बीमा कंपनी को ₹11,79,813.15 का भुगतान करने का निर्देश दिया है। इस राशि पर 1 जुलाई 2009 से वास्तविक भुगतान तक 9% सालाना ब्याज भी देना होगा। आयोग ने बीमा कंपनी को कदाचार के लिए दिल्ली के उपभोक्ता कल्याण कोष में ₹1 लाख जमा करने का भी निर्देश दिया। मामला 21 अप्रैल 2008 को लगी आग से संबंधित था जिसमें शिकायतकर्ता के स्टॉक, मशीनरी और अन्य संपत्ति को नुकसान पहुँचा था।

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