अब चुनाव में धांधली के केस वापस नहीं ले सकेंगी सरकारें

अब चुनाव में धांधली के केस वापस नहीं ले सकेंगी सरकारें

भोपाल [ महा मीडिया] चुनाव प्रक्रिया में काले धन का उपयोग करने वाले उम्मीदवारों पर दर्ज मामले सरकार बदलने पर राज्य सरकार द्वारा वापस ले लिए जाते हैं लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामलों को वापस लेने के लिए संबंधित हाई कोर्ट की अनुमति जरूरी होगी। जस्टिस संजय करोल और एन.के. सिंह की बेंच ने कहा है कि यह नियम चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होना चाहिए। पीठ ने आगे कहा "दूसरे शब्दों में एक संवैधानिक लोकतंत्र अपने प्रतिनिधियों से उसी स्तर की नैतिक ईमानदारी और सच्चाई की उम्मीद करता है।"

सम्बंधित ख़बरें