एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर दस लाख का जुर्माना

एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर दस लाख का जुर्माना

भोपाल [ महामीडिया] दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसले में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का दोषी ठहराते हुए मूल संपत्ति दस्तावेज खोने के मामले में शिकायतकर्ता को ₹10 लाख मुआवजा देने के आदेश को बरकरार रखा। आयोग ने कहा कि गृह ऋण की पूरी राशि चुकाए जाने के बावजूद वित्त कंपनी द्वारा मूल टाइटल डीड वापस न करना गंभीर लापरवाही है। जिला आयोग ने शिकायत स्वीकार करते हुए एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को ₹10 लाख मुआवजा देने का निर्देश दिया था।
 

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