कावेरी जल विवाद मामले में तमिलनाडु को पानी छोड़ने के आदेश जारी

कावेरी जल विवाद मामले में तमिलनाडु को पानी छोड़ने के आदेश जारी

भोपाल [ महा मीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को कावेरी जल विवाद मामले पर बड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को तमिलनाडु को पानी छोड़ने के आदेशों का तुरंत पालन करने को कहा है। तमिलनाडु सरकार ने 3 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालल में आरोप लगाया था कि कर्नाटक के जलाशयों में पर्याप्त पानी होने के बावजूद उसे अपने हक का पानी आवंटित हिस्सा (26.954 टीएमसी) नहीं मिल रहा है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पानी छोड़ने के आदेशों को तुरंत पालन करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक छोड़े गए पानी की नवीनतम स्थिति अदालत के समक्ष पेश की जाए। तमिलनाडु की पानी छोड़ने के निर्देश देने की याचिका पर अदालत ने 24 अगस्त को सुनवाई तय की है। आदेश न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने दिए हैं 

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