फ़ार्मेसी काउंसिल की कार्यप्रणाली पर अंगुली उठी

फ़ार्मेसी काउंसिल की कार्यप्रणाली पर अंगुली उठी

भोपाल [ महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने फ़ार्मेसी काउंसिल ऑफ़ इंडिया को फ़ार्मेसी संस्थानों के लिए मंज़ूरी और एडमिशन शेड्यूल के लिए बार-बार समय बढ़ाने की मांग करने पर कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ खुद ही कोर्ट द्वारा तय समय-सीमा का पालन न करके शिक्षा के स्तर में गिरावट के लिए ज़िम्मेदार हैं। 2012 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए एडमिशन कैलेंडर से बार-बार हटने पर गहरी नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए जस्टिस मनमोहन और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने बार-बार हो रही देरी के पीछे रेगुलेटर की मंशा पर सवाल उठाए।
 

सम्बंधित ख़बरें