सुप्रीम कोर्ट ने यातायत चालान वसूली को बिजली बिल से जोड़ने को कहा
जयपुर [ महा मीडिया] देश में ट्रैफिक ई-चालान की कमजोर वसूली पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ चालान जारी करना काफी नहीं जुर्माना वसूलना भी जरूरी है बकाया चालान बिजली बिल में जोड़ने का तरीका निकालें। कोर्ट को बताया गया कि ₹20 हजार करोड़ के चालान बकाया हैं। जस्टिस जेबी पारदीवाला और केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि बकाया चालान वाले वाहन को परिवहन पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट करने की व्यवस्था पर विचार हो। भुगतान तक आरसी नवीनीकरण, डुप्लीकेट आरसी और वाहन का मालिकाना हक ट्रांसफर रोका जा सकता है।