संभल हिंसा मामले में  उ.प्र. सरकार पर दस लाख का जुर्माना 

संभल हिंसा मामले में  उ.प्र. सरकार पर दस लाख का जुर्माना 


मुंबई [महा मीडिया] 
​​​​​​​सुप्रीम कोर्ट ने संभल हिंसा मामले में मुल्ला अफरोज की हिरासत को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत रद्द कर दिया है और उ.प्र. सरकार पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। मुल्ला अफरोज पर 2024 की संभल हिंसा का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगा था।  जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने संभल हिंसा मामले में आज निर्णय सुनाया । 

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