सुप्रीम कोर्ट ने त्रिभाषा पॉलिसी को अनावश्यक बताया

सुप्रीम कोर्ट ने त्रिभाषा पॉलिसी को अनावश्यक बताया

भोपाल [महामीडिया] 

सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार को कहा कि सीबीएसई को 9वीं से त्रिभाषा पॉलिसी लागू नहीं करनी चाहिए। 9वीं कक्षा की पढ़ाई पहले से मुश्किल है ऐसे में तीसरी भाषा को शामिल करने की क्या जरूरत है।कोर्ट ने कहा कि इससे स्टूडेंट्स का मानसिक तनाव बढ़ सकता है। भारत सरकार से कहिए कि ऐसा न करें। जस्टिस बीवी नागरथना और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने कहा कि तीसरी भाषा को क्लास 5 या 6 में ही शुरू कर दिया जाना चाहिए ताकि छात्र इसके साथ अधिक प्रभावी ढंग से तालमेल बिठा सकें।

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