आईआरसीटीसी पर 10 लाख और ठेकेदार पर 50 लाख का जुर्माना
भोपाल [महा मीडिया] ट्रेन में खराब खाना परोसने के कारण रेलवे बोर्ड ने अपनी ही पीएसयू इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन पर जुर्माना लगाया है । आईआरसीटीसी पर 10 लाख और कैटरिंग ठेकेदार पर 50 लाख का जुर्माना लगाया है । बोर्ड ने आईआरसीटीसी को कृष्णा एंटरप्राइजेज के साथ अपने अनुबंध को समाप्त करने का आदेश भी दिया है । यह मामला वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में पिछले सप्ताह परोसे गए खाने की गुणवत्ता को लेकर एक यात्री की शिकायत का बताया गया है ।