बजाज आलियांज पर बीस लाख का जुर्माना

बजाज आलियांज पर बीस लाख का जुर्माना

मुंबई [ महामीडिया उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, बिहार की खंडपीठ ने 'बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी' को पहले से मौजूद बीमारियों के आधार पर वैध जीवन बीमा दावे के गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी ठहराया है, जो बीमित व्यक्ति की मृत्यु के कारण से संबंधित नहीं थे। बीमा कंपनी को बीमित व्यक्ति के नॉमिनी व्यक्ति को 19,95,000 /- देने का निर्देश दिया गया है। बीमा कंपनी को शिकायतकर्ता को 8% ब्याज के साथ 19,95,000/- रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।

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