बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र और डीसीबी बैंक पर तीस लाख से अधिक का जुर्माना

बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र और डीसीबी बैंक पर तीस लाख से अधिक का जुर्माना

भोपाल [महामीडिया] केंद्रीय बैंक ने महाराष्ट्र बैंक पर ₹32.50 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया क्योंकि पुणे स्थित बैंक ने सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्य स्तर के डेटा को क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियों को नहीं रिपोर्ट किया और कुछ खातों में लाभकारी मालिकों की पहचान नहीं की। इसी तरह डीसीबी बैंक पर कुछ गैर-कृषि सोने के ऋण खातों में निर्धारित लोन-टू-वैल्यू अनुपात को बनाए न रखने के लिए ₹29.60 लाख का मौद्रिक जुर्माना भी लगाया।

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