जिला उपभोक्ता आयोग ने स्टेट बैंक जनरल इंश्योरेंस को दोषी ठहराया

जिला उपभोक्ता आयोग ने स्टेट बैंक जनरल इंश्योरेंस को दोषी ठहराया

 नई दिल्ली [ महामीडिया]  ग्वालियर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर एक चार पहिया वाहन के टोटल लास में जाने की स्थिति में बीमा कंपनी के आवेदक के आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे दस्तावेजों की कमी के चलते क्लेम खारिज कर देने की स्थिति में सात लाख 92 हजार 200 रुपये की राशि को वर्ष 2022 से लेकर अब तक छह प्रतिशत ब्याज के साथ लगभग नौ लाख रुपये चुकाने का आदेश दिया है।

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