खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने के निर्देश

खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने के निर्देश

भोपाल [ महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को कहा कि खतरनाक और बीमार कुत्तों को इंजेक्शन लगाकर मारा जा सकता है। लोगों की जान की सुरक्षा बेहद जरूरी है। जो अफसर निर्देश न माने उस पर अवमानना का केस चलाया जाए। कोर्ट ने मामले में सभी याचिकाएं खारिज कर दीं।जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों, अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने का नवंबर 2025 का आदेश पूरे देश में लागू रहेगा। कोर्ट ने कहा कि नुकसान को सिर्फ आंकड़ों में नहीं मापा जा सकता। 22 अगस्त और 7 नवंबर को जारी किए गए निर्देशों के बावजूद यह स्पष्ट नहीं होता कि निर्देश जमीनी स्तर तक पूरी तरह से पहुंच पाए हैं।

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